टेंडर में गड़बड़ी के मामले में अधिशासी अभियंता को पद से हटाने के फैसले पर लगाई रोक
टेंडर में गड़बड़ी के मामले में अधिशासी अभियंता को पद से हटाने के फैसले पर लगाई रोक अधिशासी अभियंता अजय शर्मा
जवाली, (दीपक शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिला कांगड़ा के ज्वाली में कार्यरत जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाइकोर्ट शिमला के फैसले पर रोक लगा दी है तथा उनकी सेवाएं पूर्व की तरह यथावत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते एक्सियन अजय शर्मा ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि शिकायकर्ता ठेकेदार द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से उन्हें ऊपर केस डालने का कोई अधिकार नहीं था उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरे ब विभागीय नियमों के तहत की गई है विभागीय जांच सरकार द्वारा कारवाई गई है जिसमें कोई भी अनियमिता नहीं पाई है। उन्होंने कहा कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में जल शक्ति विभाग में ज्वाली डिविजन में 400 करोड़ के जन हित के कार्य किए गए हैं
बता दें कि अधिशाषी अभियंता पिछले 3 सालों से ज्वाली में कार्यरत है इस दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग की कई महत्वपूर्ण लंबित परियोजनाओं को पूरा किया तथा कई प्रोजेक्टों को स्वीकृति दिलाई है। अधिशासी अभियंता के सराहनीय कार्यों के मद्देनजर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वाली में एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
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