मेहला पंचायत की प्रधान राधा देवी पद से बर्खास्त - Smachar

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मेहला पंचायत की प्रधान राधा देवी पद से बर्खास्त

मेहला पंचायत की प्रधान राधा देवी पद से बर्खास्त 


(चंबा जितेन्द्र खन्ना) जिला चंबा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास खंड मेहला की ग्राम पंचायत मेहला की प्रधान श्रीमती राधा देवी को पद से बर्खास्त कर दिया है। उपायुक्त चंबा के आदेशानुसार यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है।

आरोप और जांच

उपमंडल चंबा के पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गई जांच में पाया गया कि राधा देवी ने प्रधान रहते हुए मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों में अनियमित भुगतान किया।

30 अगस्त 2024 को कुल ₹42,48,000 (बयालीस लाख अड़तालीस हज़ार रुपये) से अधिक की राशि का गलत तरीके से भुगतान किया गया। इस गड़बड़ी के चलते पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 146 के अंतर्गत कार्यवाही की सिफारिश की गई।

नोटिस के बाद भी असंतोषजनक जवाब

प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को श्रीमती राधा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 12 अगस्त 2025 को प्रधान ने अपने जवाब में वित्तीय गड़बड़ियों के संबंध में कोई ठोस और संतोषजनक तर्क पेश नहीं किया। इसके बाद उपमंडल अधिकारी ने जांच रिपोर्ट जिला पंचायत अधिकारी चंबा को सौंपी।

बर्खास्तगी का आदेश

जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(1) और 142(1) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राधा देवी को प्रधान पद से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। साथ ही आदेश में कहा गया कि यदि प्रधान के पास पंचायत से संबंधित कोई सरकारी संपत्ति हो तो उसे तुरंत पंचायत सचिव के सुपुर्द किया जाए।

प्रशासन की सख्ती

जिला पंचायत अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता और धन की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण संदेश है।

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