वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक जमा करवाएं पैसेंजर व गुड्स टैक्स: आरटीओ चंबा

वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक जमा करवाएं पैसेंजर व गुड्स टैक्स: आरटीओ चंबा

चंबा समाचार

चंबा(ब्यूरो):-  ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने  बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया है उसके लिए सरकार द्वारा अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ने  सभी मालवाहक वाहनों, टैक्सी - मैक्सी व कांट्रेक्ट कैरिज बसों के मालिकों को सूचित किया है कि बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष नीति के तहत जुर्माना राशि पर 10% की छूट वाहन मालिकों को 31 मार्च 2025 तक दी गई है। 

उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025  तक अपना पूरा बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स 10% छूट के साथ जमा करवाना सुनिश्चित करें  अन्यथा  31 मार्च 2025 के पश्चात 100% जुर्माना राशि के साथ विशेष पथ कर वसूला जाएगा।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से पूर्व यह पैसेंजर व गुड्स टैक्स राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिया जाता था तथा अब इसे परिवहन विभाग द्वारा लिया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 से पूर्व में अदा किए गए टैक्स के भुगतान का विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्राप्त कर संबंधित वाहन पंजीकरण, लाइसेंस प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जहां पर वाहन पंजीकृत है में जमा करवा सकते हैं।

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