जिला में बिना अनुमति संचालित ज़िपलाइन गतिविधियों पर तत्काल रोक: एस.डी.एम. केलांग कल्याणी तिवाना
जिला में बिना अनुमति संचालित ज़िपलाइन गतिविधियों पर तत्काल रोक: एस.डी.एम. केलांग कल्याणी तिवाना
केलांग : ओम बौद्ध /
उपमंडलाधिकारी (ना०) केलांग कल्याणी तिवाना ने जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि लाहौल स्पीति जिले के सिस्सु एवं कोकसर क्षेत्रों में कुछ ज़िपलाइन ऑपरेटर बिना पर्यटन विभाग की अनिवार्य स्वीकृति एवं पंजीकरण के ज़िपलाइन गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश साहसिक गतिविधि नियम, 2017 (2021 के संशोधनों सहित) एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में लाहौल जिले में संचालित सभी ज़िपलाइन ऑपरेटरों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी सभी ज़िपलाइन गतिविधियाँ स्थगित या बंद करें, जब तक कि उनके द्वारा पर्यटन विभाग से आवश्यक पंजीकरण एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती।
उपमंडलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई ऑपरेटर बिना वैध पंजीकरण या स्वीकृति के ज़िपलाइन गतिविधियाँ संचालित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार संबंधित अधिनियमों एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संभावित दुर्घटना या घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ज़िपलाइन ऑपरेटर की होगी।


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