बाढ़ के चलते इंदोरा उपमंडल में शिक्षण संस्थान 2 दिन बंद
बाढ़ के चलते इंदोरा उपमंडल में शिक्षण संस्थान 2 दिन बंद
इंदोरा, जिला कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी के चलते, उपमंडल अधिकारी (SDM) इंदोरा ने एक आदेश जारी कर 3 और 4 सितंबर 2025 को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत जारी किया गया है। इसमें सभी सरकारी/निजी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनवाड़ी और आवासीय संस्थान शामिल हैं, जो इंदोरा उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन सभी जगहों पर शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए छुट्टी रहेगी।
उपायुक्त (उच्च शिक्षा), उपायुक्त (प्राथमिक शिक्षा), संस्थानों के प्रमुख, और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसी भी उल्लंघन या आदेश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सुरेंद्र ठाकुर, HPAS, उपमंडल मजिस्ट्रेट, इंदोरा, जिला कांगड़ा द्वारा 2 सितंबर 2025 को जारी किया गया है।
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