कांगड़ा जिले की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत, 14,551 मामलों का निपटारा
कांगड़ा जिले की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत, 14,551 मामलों का निपटारा
जसूर : राकेश शर्मा /
कांगड़ा जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा (धर्मशाला) द्वारा आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई की गई। इनमें एनआई एक्ट, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल से संबंधित आवश्यक सेवाओं के मामले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व तथा अन्य सिविल मामले शामिल रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 17,796 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से 14,551 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया।
लोक अदालत के दौरान विभिन्न मामलों में हुए समझौतों के परिणामस्वरूप कुल 13 करोड़ 23 लाख 20 हजार 679 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना तथा लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से मामलों का समाधान कर समय और धन दोनों की बचत कर सकते हैं।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें