चम्बा शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हलवाई एसोसिएशन और विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई,
चम्बा शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हलवाई एसोसिएशन और विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों के व्यापार संचालन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत विचार- विमर्श किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए विभाग ने खाद्य पदार्थों की शुद्धता और सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाहरी क्षेत्रों से आने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि बाजार में किसी भी प्रकार के मिलावटी या अमानक खाद्य उत्पाद न बिक सकें। उन्होंने विशेष रूप से मौसमी खाद्य विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में कई सब्जी विक्रेता, करियाना दुकानदार या अन्य मौसमी व्यापारी अपनी दुकानों पर मिठाई, फैणी, मठ्ठी या पनीर जैसे खाद्य पदार्थ बेचना शुरू कर देते हैं। जिन व्यापारियों के पास खाद्य सुरक्षा का वैध लाइसेंस या पंजीकरण नहीं है, वे किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने का कार्य तुरंत बंद कर दें। यदि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस या नियमों की अवहेलना करते हुए खाद्य उत्पाद बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीपक आनंद ने खाद्य विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे व्यवसाय में नैतिकता का पालन करें और केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों का निर्माण व विक्रय करें जिन्हें वे स्वयं और अपने परिवार के उपयोग के लिए सुरक्षित व शुद्ध मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि वे केवल कम दाम देखकर आकर्षित न हों, बल्कि खाद्य वस्तुओं के सस्ते मूल्य के बजाय उनकी गुणवत्ता और शुद्धता को प्राथमिकता देते हुए खरीदारी करें। उन्होंने विभाग की आगामी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाजार में मिलावटखोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने और रंगयुक्त या अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग का औचक निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। त्योहारी दिनों में विभाग की टीमें विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी और छापामारी अभियान चलाएंगी, जिसके तहत खाद्य पदार्थों के नियमित नमूने लिए जाएंगे और मिलावट पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

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