31 दिनों में 22 चिट्टा तस्करों पर गिरी शिमला पुलिस की
31 दिनों में 22 चिट्टा तस्करों पर गिरी शिमला पुलिस की गाज
शिमला पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक: 'चिट्टा' तस्करी के आरोपी पर PIT ND&PS एक्ट के तहत कार्रवाई, 3 महीने के लिए जेल भेजा
(शिमला: गायत्री गर्ग) नशा तस्करों के खिलाफ छेड़े गए अपने 'जीरो टॉलरेंस' अभियान को जारी रखते हुए, शिमला पुलिस ने एक और आदतन अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। पुलिस ने PIT ND&PS अधिनियम (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कोटखाई के एक युवक को प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) में लिया है।
मामले का विवरण
आरोपी की पहचान पपील भूषण (35 वर्ष), पुत्र श्री गयारू राम, निवासी गाँव निहारी, डाकघर रतनारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा जारी आदेशों के बाद, पुलिस ने धारा 3(1) PIT ND&PS Act 1988 के तहत आरोपी को हिरासत में लेकर 03 माह के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेज दिया है।
अपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पपील भूषण लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार, विशेषकर 'चिट्टा' तस्करी में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है:
थाना ढली (दिसंबर 2023): 5.78 ग्राम हेरोइन/चिट्टा की बरामदगी।
थाना ठियोग (जनवरी 2025): 76.050 ग्राम हेरोइन/चिट्टा की बरामदगी।
लगातार आपराधिक गतिविधियों और समाज पर इसके घातक प्रभाव को देखते हुए, पुलिस ने सामान्य गिरफ्तारी के बजाय इस बार सख्त निरोधात्मक कानून (PIT ND&PS) का सहारा लिया है।
31 दिनों में 22 तस्करों पर गिरी गाज
शिमला पुलिस नशा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पिछले मात्र 31 दिनों के भीतर, पुलिस ने इसी अधिनियम के तहत 22 आदतन संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन ऑर्डर के आधार पर जेल भेजा है।
"जिला पुलिस शिमला द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध यह कठोर एवं सतत अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है।" — शिमला पुलिस


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