मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पात्र रोगियों को प्रतिमाह 3 हजार की वित्तीय सहायता: साहिल मांडला
मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पात्र रोगियों को प्रतिमाह 3 हजार की वित्तीय सहायता: साहिल मांडला
स्वयं आॅनलाईन अथवा काॅमन सर्विस सेंटर पर भी कर सकते हैं आवेदन
धर्मशाला, 28 जुलाई: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रशासनिक संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्थानांतरित कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दिया गया है। इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी, कांगड़ा साहिल मांडला ने बताया कि योजना के अंतर्गत पार्किसेिनिज्म, मैलिग्नेंट कैंसर, पैरालिसिस लकवा, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, रीनल फेल्यर (एक्यूट एवं क्राॅनिक) तथा अन्य ऐसी गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं, जिनके कारण व्यक्ति स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है।
उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अथवा himaccess.hp.gov.in/ekalyan पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 4 लाख से कम) अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, सक्षम अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र उपचार रिकाॅर्ड, राशन कार्ड तथा आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की प्रति संलग्न करनी होगी।

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