जिला प्रशासन ने जारी किए स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के आदेश,
जिला प्रशासन ने जारी किए स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के आदेश,
-प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल का पहला जिला बना मण्डी,
मंडी : अजय सूर्या /
-प्रतिबंधित उत्पादों के विरुद्ध निरंतर एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी- अपूर्व देवगन
जन स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं को तम्बाकू की लत से बचाने के उद्देश्य सेजिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निवारक आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ मण्डी स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यह आदेश सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा की गई जांच, जब्ती कार्यवाही, राष्ट्रीय तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला नोएडा की परीक्षण रिपोर्टों तथा उपलब्ध अन्य अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के उपरांत जारी किया गया है।अब जिला मण्डी की सीमा में ऐसे सभी स्वादयुक्त ,धूम्ररहित तम्बाकू उत्पाद, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक अथवा अन्य फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर उन्हें अधिक आकर्षक बनाया गया हो, उनके भण्डारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, विक्रय के लिए प्रदर्शन एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।खाद्य सुरक्षा मण्डी सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने कहा कि यह कदम केवल कानून के अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रतिबंधित उत्पादों के विरुद्ध निरंतर एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगीउन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें