अश्विन नवरात्र मेलों के दौरान ज्वालामुखी में हथियार, गोला-बारूद एवं विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध
अश्विन नवरात्र मेलों के दौरान ज्वालामुखी में हथियार, गोला-बारूद एवं विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध
ज्वालामुखी, 30 सितम्बर, 2026: उपमंडल दंडाधिकारी, ज्वालामुखी डॉ संजीव शर्मा ने आम जनता एवं श्रद्धालुओं को सूचित किया है कि ज्वालामुखी मंदिर में 09 अक्तूबर,2026 से 23 अक्तूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेलों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी आदेशानुसार इस अवधि के दौरान नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा के अंतर्गत सभी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद एवं विस्फोटक ले जाने तथा उनके प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश नवरात्र मेलों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आम जनता के ज्वालामुखी पहुंचने के दृष्टिगत सार्वजनिक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
प्रशासन ने स्थानीय निवासियों, श्रद्धालुओं एवं मेले में आने वाले सभी लोगों से उक्त आदेश का पूर्णतः पालन करने तथा प्रतिबंधित वस्तुएं अपने साथ न लाने का आग्रह किया है। सभी नागरिकों से मेले के दौरान प्रशासन एवं पुलिस को सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।

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